अविकल उत्तराखंड
देहरादून। शासन ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर सूची पर लगी रोक हटा दी है। अपर सचिव दीप्ति सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चंपावत जिले को छोड़कर अन्य जिलों में ट्रांसफर के आदेश का क्रियान्वयन किया जाय।
देखें मूल आदेश
प्रेषक,
संख्या- 1530 / Xxxiv.8.1/22-13 (18)/2010T.C
दीप्ति सिंह,
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन
सेवा में,
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 विषय:
विद्यालयी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा) के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में। देहरादून दिनांक 12 मई, 2022
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-87, 90 91 92 94. दिनांक 07.01.2022 एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-78 79. 50 दिनांक 07:01 2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। तत्समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 137/xoxov-a-1/22-13(05)/2021 दिनांक 12.01 2022 के माध्यम से उक्त स्थानांतरण पर अग्रेत्तर आदेशों तक रोक लगाई गयी थी।
2 इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने (जनपद चम्पावत को छोड़कर) के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 137 /xxive/22-13(05)/2021. दिनांक 12.01.2022 द्वारा उक्त स्थानांतरण (कार्यमुक्ति एवं कार्यभार के सम्बन्ध में) पर लगाई गयी रोक को हटाते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद चम्पावत को छोड़कर शेष समस्त जनपदों में किये गए स्थानांतरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उक्त स्थानांतरण के सम्बन्ध में जनपद चम्पावत में अंग्रेत्तर कार्यवाही वर्तमान में उक्त जनपद में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त सुनिश्चित करें।
उपरोक्त स्थानांतरण के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या सहित प्रस्ताव शासन को दिशा-निर्देश हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त।
भवदीया,
(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव
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