अविकल उत्तराखंड
राजकीय कन्या विद्यालय काण्डई ब्लाक थलीसैंण को समय से पहले स्कूल बन्द करने के कारण प्रधानाध्यापक निलंबित

/ 04 चे0स्थाप० / 72 • निलम्बन आदेश / निलम्बन / 2022-23 दिनांक 23 अप्रैल 2022
आज दिनांक 23.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रा०क० उ०प्रा०वि० काण्डई, विकास खण्ड थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विद्यालय का संचालन निर्धारित समय से पूर्व बंद पाया गया। अतः श्री यशपाल सिंह रावत, प्र०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० काण्डई, विकास खण्ड थलीसँण, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया निम्न आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है.
- दिनांक 23.04.2022 को निरीक्षण के दौरान विद्यालय का संचालन निर्धारित समय से पूर्व बन्द पाया जाना, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना जिससे आपकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है।
- विद्यालय में वित्तीय अनियमित्ता पाया जाना। 3. एम०डी०एम० पंजिकाओं में छात्रों की उपस्थित कूट रचित तरीके से अंकित कर वित्तीय अनियमित्ता
पाया जाना।
- आर०टी०एक्ट 2009 का उल्लंघन करना।
- विद्यालय का संचालन निर्धारित समय तक न किये जाने पर छात्र-छात्राओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। एततद्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण, पौड़ी
गढ़वाल में सम्बद्ध किया जाता है। 1. निलम्बन अवधि में श्री यशपाल सिंह रावत, प्र०अ०, रा०क० उ०प्रा०वि० कांण्डई, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी / शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
- उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्री यशपाल सिंह रावत, प्र०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० काण्डई, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में न लगें हों।
संलग्नक :- आरोप पत्र
(डॉ० आनन्द भारद्वाज)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
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