अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों ( प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / हाईस्कूल / इण्टर) का “कलर कोड” तय कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस बाबत नये आदेश जारी किये।
विद्यालयी शिक्षा निदेशक के आदेश की मूल भाषा
सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदत्त निर्देशों एवं तद्नुसार माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 510 / XXXVi-B / 2021 – 5 ( 8 ) / 2020 दिनांक 10 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु 6 के क्रम में विद्यालयों को आकर्षक स्वरूप दिये जाने हेतु समस्त राजकीय विद्यालयों ( प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / हाईस्कूल / इण्टर) का “कलर कोड” निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।
उक्त सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन विद्यालयों को हाल ही में रूपान्तरण किया गया है या जिन विद्यालयों में अभी रंग-रोगन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें छोड़ते हुये शेष विद्यालयों में उक्तानुसार “कलर कोड” सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निकट भविष्य में जब भी किसी भी विद्यालय भवन में रंग-रोगन किया जायेगा, उक्तानुसार “कलर कोड” सुनिश्चित किया जायेगा। खण्ड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा इसकी गहन समीक्षा करते हुये उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जायेगी।
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