कार्यवाही- तबादला प्रस्ताव जल्द शासन को भेजे जाएंगे

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 27 के तहत तबादला प्रस्ताव जल्द शासन को भेजे जाएंगे। निदेशालय ने जिला शिक्षाधिकारियों से मांगे प्रस्ताव

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादला प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजे जाएंगे। गढ़वाल व कुमायूं के मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक ने समस्त जिला शिक्षाधिकारियों ( प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजे पत्र में धारा 27 के तहत किये जाने वाले तबादलों का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अपने पत्र में 18 अगस्त को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों के धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय की भी याद दिलाई गई है।

प्रेषक

महत्वपूर्ण / मेल

मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

सेवा में,

01- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल। 02- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

31 अगस्त, 2022 विषय- धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक / 10494/2022-23 दिनांक 30 अगस्त, 2022 के पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 18.08.2022 को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों के धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है कि कार्यवृत्त में प्रस्तावित बिन्दुओं के अनुसार धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रस्ताव तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तद्कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यवृत्त में प्रस्तावित बिन्दुओं के अनुसार धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिको का प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मण्डलस्तर से संकलित प्रस्ताव समयान्तर्गत निदेशालय को प्रेषित किया जा सके। संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

3110122

मण्डली अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

प्रेषक,
5-506
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून
सेवा में,
अपर निदेशक,
639 03 सेकमे -03 3910/22
प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल । सेवायें – 3 (3) / 10494 /2022-23 दिनांक: 30 अगस्त, विषय:- धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। 20221
पत्रांकः
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 16-08-2022 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों के धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अतः उक्त कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कार्यवृत्त में प्रस्तावित बिन्दुओं के अनुसार धारा 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रस्ताव तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नः यथोपरि ।
तद्रीय 30.8.2
(एस०पी० खाली) अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

16 अगस्त को हुई बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के धारा-27 के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों (प्रवक्ता वेतनकम, सहायक अध्यापक एल.टी. वेतनकम, प्रारम्भिक शिक्षकों व मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों) के स्थानान्तरण हेतु महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 16 अगस्त, 2022 को बैठक की गई है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे.

  1. श्री आर. के. कुंवर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड । 2. श्रीमती बन्दना गर्व्याल, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
  2. श्री भूपेन्द्र नेगी, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
  3. श्री नरवीर बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों के निम्नलिखित आधार पर धारा 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु शासन को प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है:

  1. दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत जिन कार्मिकों का अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में हुआ है, किन्तु वे दुर्गम क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, को दुर्गम क्षेत्र में बने रहने की छूट प्रदान किये जाने तथा उनके स्थान पर पात्रता सूची से पात्र कार्मिकों का उस सीमा तक स्थानान्तरण किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव ।
  2. कार्मिकों की स्वयं की बीमारी, पति-पत्नी या बच्चों की गम्भीर बीमारी / दिव्यांगता के आधार पर।
  3. ऐसे कार्मिक जो दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण चाहते हैं।
  4. विशेष परिस्थितियों में सुगम से सुगम क्षेत्र में पारस्परिक स्थानान्तरण ।
  5. सहायक अध्यापक एल.टी. वेतनकम के अन्तर्मण्डलीय व प्रारम्भिक शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण
  6. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण ।
  7. गम्भीर बीमारी या अन्य विकट परिस्थितियों में सम्बद्ध शिक्षकों का भी धारा-27 में स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा ।
  8. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की भांति मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों को भी अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
  9. विशेष परिस्थितियों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों (मृत संवर्ग) का पद सहित स्थानान्तरण हेतु अनुमति ।

  1. अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों, जिनके अपनी गम्भीर बीमारी या गम्भीर परिस्थितियों के कारण मा० न्यायालय में वाद योजित किया गया है, को धारा – 27 के अन्तर्गत विशेष छूट का प्रस्ताव
  2. महिला शाखा के अन्तर्गत कार्यरत जिन शिक्षिकाओं का अनिवार्य स्थानान्तरण छात्र संख्या वाले विद्यालय में पद रिक्त न होने के कारण सम्बन्धित विषय में छात्र संख्या शून्य वाले विद्यालयों में किया गया था, जिससे सम्बन्धित वाद मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन है, को धारा-27 में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *