शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया
देखें, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल स्वीकृत 7881 पदों के सापेक्ष रिक्त 4331 पदों (मृत संवर्ग) में से न्यून आवश्यकतानुरूप 2364 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
देखें आदेश
विषय – विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों / विद्यालयों हेतु सृजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-03(02)/29/23742 / आउटसोर्स / 2022-23, दिनांक-13.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों / विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी / स्वच्छक के कुल स्वीकृत 7881 पदों के सापेक्ष रिक्त 4331 पदों (मृत संवर्ग) में से न्यून आवश्यकतानुरूप 2364 पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करते हुये उक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।
2- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिकानुसार राज्य / मण्डल / जनपद / विकासखण्ड कार्यालयों तथा राजकीय हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेजों के कार्यालयों / विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी / स्वच्छक के 2364 पदों को प्रस्तर 03 में वर्णित शर्तों के अधीन आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की एतत्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(क) विद्यालयी शिक्षा के राज्य / मण्डल / जनपद / विकास खण्ड कार्यालयों हेतु-
(1) स्वीकृत 2364 पदों के सापेक्ष कर्मचारियों को आउटसोर्स पी०आर०डी० अथवा उपनल (UPNL) से न रखते हुए, सेवा का आउटसोर्स के रूप में खुले बाजार / प्रतियोगी व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से लिया जायेगा एवं विभाग द्वारा उक्त हेतु होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित एजेन्सी को किया जायेगा न कि सम्बन्धित को।
(2) उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक सेवायोजित किये जाने में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-111, दिनांक- 27.04.2018 सपठित शासनादेश संख्या-167. दिनांक 14.06.2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-379 दिनांक-
29.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । (3) राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए
जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने सम्बन्धी कार्मिक
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SE2-MISC/SM/41/2022 XXIV-B-2-Secondary Education Department G2C
/149194/2023
अनुभाग-2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-426 / XXX(2)/20012-3(2)/
2000 दिनांक 25 मई 2012 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर-3 व प्रस्तर-4 में प्रदत्त निर्देशो
का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से कार्मिकों को सेवायोजित करने में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा। (4) उक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
(5) आउटसोर्स के माध्यम से स्वच्छक / सह चौकीदार / परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिकों को रू0 15,000/- ( समस्त कर सहित) प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या – 148948 / XXVI (7) 2023 दिनांक- 23.08.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
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