सूचना आयोग सख्त- प्राइवेट स्कूल ने निर्धन स्टूडेंट्स से वसूली गयी धनराशि वापस की

प्रतिष्ठित निजी स्कूल ने RTE के तहत अध्ययनरत निर्धन स्टूडेंट्स से शिक्षा सामग्री के नाम पर वसूल लिए थे हजारों रुपए

सूचना आयुक्त घिल्डियाल के फैसले के बाद निजी स्कूल व शिक्षा विभाग में हलचल

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। निजी स्कूल की मनमानी अवैध वसूली का भंडाफोड़। राज्य सूचना आयोग के एक कड़े फैसले के बाद स्थानीय प्रसिद्ध निजी स्कूल को शिक्षा सम्बन्धी सामग्री के नाम पर निर्धन छात्र छात्राओं से वसूले गए 87 हजार की रकम वापस करनी पड़ी।

सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र घिल्डियाल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए थे। निर्धन स्टूडेंट्स से वसूली के इस मामले में निजी स्कूलों व शिक्षा विभाग में हलचल मची हुई है।


अपने फैसले में सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र घिल्डियाल ने कहा कि आयोग शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि अपने अन्य दायित्वों के साथ वे आर०टी०ई० के तहत् अध्ययनरत छात्रों के हितों को ध्यान रखें तथा इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आने पर निजी विद्यालयों पर उचित दण्ड की व्यवस्था करें।


गौरतलब है कि निजी विद्यालयों द्वारा आर०टी०ई० के तहत दाखिला प्राप्त छात्रों के अभिभावकों से शिक्षा संबंधी सामग्री के नाम पर मनमाने तौर पर पैसे वसूल किये जाने का प्रकरण सामने आया। अपीलार्थी धर्मेंद्र ठाकुर ने उप शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० रायपुर, देहरादून से स्कॉलर्स होम, राजपुर रोड देहरादून विद्यालय से आरटीई के तहत् निःशुल्क पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से वसूल किए जाने वाले अतिरिक्त धनराशि के विषय में सूचना मांगी थी।

आयोग ने सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर को आदेश पारित किया था। आदेश में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० रायपुर द्वारा पूर्ण व स्पष्ट सूचना न दिए जाने के कारण उन पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया था।

इसके अलावा आयोग ने वर्तमान लोक सूचना अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० रायपुर को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया था कि वे स्कॉलर्स होम, राजपुर रोड देहरादून विद्यालय द्वारा शिक्षा संबंधी सामग्री के सापेक्ष आर०टी०ई० में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से जो धनराशि वसूली गयी है, उसके संबंध में विद्यालय के रिकॉर्ड की पूर्ण जांच कर अपीलार्थी को जांच आख्या उपलब्ध कराएं।

इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० रायपुर ने स्कॉलर्स होम, राजपुर रोड देहरादून विद्यालय के अभिलेखों की गहन जांच की । जांच में पता चला कि विद्यालय ने वास्तव में आर०टी०ई० में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अध्ययन सामग्री (रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा सामग्री, स्कूल कलेण्डर, स्कूल पत्रिका, परिचय पत्र आदि) के नाम पर मनमाना अत्यधिक पैसा वसूला है।

जांच के फलस्वरूप वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 एवं वर्ष 2020-2022 में 06 छात्र-छात्राओं से लगभग 87 हजार रुपए अध्ययन सामग्री के रूप में वसूले गए।

आयोग के आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन ने संबंधित छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को वसूली गयी धनराशि वापस करनी पड़ी।

इस सम्बंध में मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ मुकुल सती ने उप शिक्षाधिकारी व स्कॉलर्स होम प्रबंधक व प्रिंसिपल को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।

उप शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० ने गत आदेश के अनुपालन में अपनी आख्या से आयोग को अवगत कराया है।

ये हैं स्टूडेंट्स के नाम जिनसे अवैध वसूली की गई

सेवा में
Affiliation No.: 3530005
उप शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)
रायपुर, देहरादून ।
विषय : मा० उत्तराखंड सूचना आयोग में योजित संख्या : 34334/2022 के संबंध में ।
महोदय
आपके पत्रांक सू० अ० / 1349-50 / धर्मेन्द्र ठाकुर / 2022-23 दिनांक 16.11.2022 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि हमारे विद्यालय में आर० टी० ए० के अंतर्गत जो छात्र-छात्रा अध्यनरत हैं उनसे भूल स्वरूप हमारे विद्यालय द्वारा प्रति वर्ष जो शुल्क लिया गया, हम उन छात्र- छात्राओं को वापिस दे रहे हैं किंतु प्रति वर्ष उन विद्यार्थियों को जो सामग्री उपलब्ध कराई गई थी, जैसे- रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा सामग्री, स्कूल कैलेंडर, स्कूल पत्रिका, परिचय पत्र आदि जो उन छात्र-छात्राओं द्वारा प्रयोग में लाई जा चुकी है, प्रति वर्ष 2000 /- रुपये (दो हजार रुपये) राशि काटकर चैक द्वारा उसका भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक बैंक की प्रतिलिपि संलग्न है जिसका विवरण इस प्रकार है

मुख्य शिक्षाधिकारी का पत्र

प्रेषक,
मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ।
सेवा में,
पत्रांक /
विषय:-
संख्या 26 DEC 2027
उत्तराख
प्रबन्धक / प्रधानाचार्य स्कॉलर होम सी०स० स्कूल, 153, राजपुर रोड, जाखन देहरादून। सू०अधि0 / / 34334 / 2022 / 2022-23 दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के योजित अपील संख्या- 34334/2022 में दिनांक 28-10-2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित अपने पत्रांक / 1688 / अपील / 2022-23 दिनांक 16-12-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या-34334 / 2022 में दिनांक 28-10-2022 को पारित आदेश के कम उनके द्वारा पत्रांक / 1645-46 / सू०अ० / 2022-23 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा आर०टी०ई० के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये गये अतिरिक्त शुल्क को एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित छात्र-छात्रओं के बैंक खातों के माध्यम से अन्तरित करते हुए अनुपालन आंख्या (मय साक्ष्यों सहित) अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, लेकिन आपके द्वारा अद्यतन तक आंख्या उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर को अद्यतन तक आख्यां उपलब्ध नही करायी गयी है, जिससे मा० सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन नही हुआ है। आपके द्वारा उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा 13 (1) आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों से शुल्क लेने तथा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-5 (च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलबब्ध करायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मांगी जायेगी, का उल्लंघन किया गया है।
अतः उक्त सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त नोटिस आपकों उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 नियम-18 के उपनियम -1 (क) के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

क.
मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ।
सेवा में,
उप शिक्षा अधिकारी रायपुर, देहरादून। सू०अधि0 / / जॉच / 2022-23 दिनांक 23 दिसम्बर, 2022
पत्रांक /
विषय:- मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के योजित अपील संख्या- 34334 / 2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक / 1688 / अपील / 2022-23 दिनांक 16-12-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या-34334 / 2022 में दिनांक 28-10-2022 को पारित आदेश के कम में आपके द्वारा अपने पत्रांक / सू0अ0 / 1349-50 / धर्मे0 ठाकुर / 2022-23 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 द्वारा निर्देशित किया गया कि आवश्यक समाग्री के सापेक्ष आर०टी०ई० के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के अभिभावको से धनराशि ली गयी है, उसके सम्बन्ध में धारित अभिलेखों की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अभिलेख एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसके क्रम में स्कॉलर होम विद्यालय द्वारा दिनांक 08-12-2022 को पत्र प्रेषित किया गया। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 5000/- आर०टी०ई० के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिया गया है। चूंकि आर०टी०ई० के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों से शुल्क लिया जाना उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा 13 की उपधारा (1) का उल्लंघन है। अधिक शुल्क
अतः उक्त कम में आपको आदेशित किया जाता है कि आप स्कॉलर होम स्कूल का स्वयं निरीक्षण कर एक सप्ताह के अन्तर्गत विस्तृत जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें, कि विद्यालय द्वारा वर्षवार कुल कितना शुल्क आर०टी०ई० के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों से लिया गया है ?
डॉ० (मुकुल कुमार सती)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून ।
विपिन चन्द्र घिल्डियाल, सूचना आयुक्त

जनहित में लिया सख्त फैसला

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