2600 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। हाईकोर्ट ने 2600 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियुक्ति प्रकिया में प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अधीन रहेगी।

बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जितेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।
उधर, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 18-20 दिन के अंदर काउंसिलग कर नियुक्ति दी जाएगाी।
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