सचिब सौजन्या ने मंगलवार को किए आदेश
मंत्री हरक सिंह के साथ मंगलवार को हुई वार्ता में आंदोलित कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने की बात कही। मंत्री ने वार्ता को सफल बताया।
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। राज्य सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त कदम उठाते हुए छह माह के लिए बैन लगा दिया है। सचिब सौजन्य ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के निर्गत होने के छह मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
आदेश की मूल भाषा
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,
अतएव, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1956 अब (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30. सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषि करते हैं।
उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।
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