मुख्य न्यायाधीश व जज आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को जारी किए नोटिस
आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने प्रो अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
प्रो.अन्नपूर्णा ने कुलपति पद के लिए आवेदन ही नही किया था
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने गढ़वाल केंद्रीय विवि की कुलपति प्रो अन्नपूर्णा नौटियाल के चयन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए सबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने जनवरी माह में गढ़वाल केंद्रीय विवि की कुलपति प्रो अन्नपूर्णा नौटियाल के चयन को चुनौती देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।
लगभग साल भर पहले प्रो अन्नपूर्णा नौटियाल की कुलपति के पद पर नियुक्ति हुई थी। अपनी याचिका में जुगरान ने कहा है कि प्रो अन्नपूर्णा ने इस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। जबकि केंद्रीय विवि अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से ही कुलपति चयन किये जाने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता जुगरान के वकील मनोज पंत ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका में पेश की। जुगरान का कहना है कि बिना आवेदन किये ही Garhwal central university के कुलपति पद पर प्रो अन्नपूर्णा नौटियाल को चुन लिया गया।
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गढ़वाल विवि की कुलपति प्रो अन्नपूर्णा के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती, जुगरान ने पेश की याचिका
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