एक बार समाधान योजना लागू, अनियमित निर्माण को कराएं वैध

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं।

पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।

इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीयध्व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय किया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी प्रेस नोट

‘एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू

आम लोगों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर योजना की गयी लागू

जल्द ही भवन उपविधि का सरलीकरण भी किया जाएगा

आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ‘एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं। 

पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ‘एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार आम जन को लाभ पहुंचाने के लिये कार्य कर रही है। जन केंद्रीत योजनाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम मे ‘एक बार समाधान योजना लागू की गई है।

शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि ‘एक बार समाधान योजना’ से आम लोगों को बङी राहत मिलेगी और उनकी व्यावहारिक दिक्कतें दूर होंगी। इससे पर्यटन आदि क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में भी फायदा होगा।

एक बार समाधान योजना में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय किया जाना प्रस्तावित है।  

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