दुराचार में फंसे विधायक राठौर को हाईकोर्ट से राहत नहीं

19 जुलाई की सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने का आदेश

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की दुष्कर्म मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर को निरस्त करने सम्बन्धी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने फिलहाल उनको कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 19 जुलाई तक मामले में शपथपत्र पेेेश करने के साथ अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत की है।


विधायक सुरेश राठौर ने की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि महिला ने बदले की भावना से उन पर बहादराबाद थाने में दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।


उन्होंने कहा है कि 2020 में महिला के खिलाफ उन्होंने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद महिला, उसका पति सहित उसके दो अन्य साथियों को जेल भेज दिया था। जेल से बाहर निकलने के बाद महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

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