सेक्स स्कैंडल-तारीख पर तारीख- विधायक नेगी को हाईकोर्ट से मिली 48 घण्टे की मोहलत,डीएनए सैम्पल देने नहीं पहुंचे देहरादून कोर्ट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की टीम थी मुस्तैद

बुधवार को डीएनए सैंपल पर  विधायक की याचिका पर होगी बहस

अविकल उत्त्तराखण्ड


देहरादून। डीएनए सैंपल देने के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक महेश नेगी को दो दिन की  मोहलत दी है। बुधवार को महेश नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लोअर कोर्ट के डीएनए सैंपल सम्बन्धी आदेश के विरोध में महेश नेगी के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विधायक नेगी 24 दिसंबर के बाद आज 11 जनवरी को भी देहरादून कोर्ट नहीं पहुंचे बल्कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आज 11 जनवरी को विधायक महेश नेगी का ब्लड सैंपल लिया जाना था। इस बाबत पूरी तैयारी भी कर ली गयी थी। लेकिन विधायक नेगी ने देहरादून की कोर्ट में डीएनए सैंपल देने के बजाय एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली।

पीड़िता के वकील एसपी सिंह ने बताया कि विधायक महेश नेगी की याचिका के अध्ययन के बाद ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इस मुद्दे पर अब बुधवार को विधायक नेगी के डीएनए सैंपल के बाबत फैसला लिया जाएगा।

अंततः दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी डीएनए सैंपल देने फिर कोर्ट नहीं पहुंचे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की टीम विधायक नेगी का इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं पहुंचे।

गौरतलब है कि इससे पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 दिसम्बर को विधायक नेगी के डीएनए टेस्ट की तारीख तय की थी। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण विधायक नेगी को 11 जनवरी 2021 को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था। द्वाराहाट की एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसकी बेटी के जैविक पिता वो ही हैं।

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