ब्रेकिंग- दुकानें खुलने की नई गाइड लाइन-देखें समय और दिन

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने 7 जून को नई संशोधित गाइड लाइन जारी की। रविवार को शराब की दुकान तीन दिन व राशन की दो दिन खोलने के आदेश किये गए थे।

8 जून, 2021 (मंगलवार) एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक निम्नवत खुली रहेंगी।

खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में). दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स / सैनिटरी स्टोन (Marbale& chips), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें 8 जून, 2021 (मंगलवार) एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

देहरादून। राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन प्रक्रिया(एसओपी) में संशोधन किया है। अब बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनेटरी, स्टोन (मार्बल चिप्स), कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें भी आठ जून और 11 जून को सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
इसके अलावा सभी माल वाहनों को पहले की तरह सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति दे दी है। सभी होल सेलर व रिटेलरों को दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने या उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे सातों दिन अनुमति होगी।

सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से 24 घण्टे की अनुमति है।

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