अविकल उत्त्तराखण्ड
मूल नियुक्ति आदेश
देहरादून।सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम जौहड़ी, (शान्ति कुज कॉलोनी), पो0आ0-सिनौला, जाखन-जौहड़ी रोड़, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। 2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अर्जुन सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अर्जुन सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के लिए होगी।
4 राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
(विनोद कुमार सुमन) सचिव (प्रभारी)
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