बिना नोटिस गिरफ्तारी पर लगाई रोक
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। हरिद्वार कुम्भ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े की आरोपी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बिना नोटिस के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कंपनी को जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही कंपनी को 25 जून को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश होने के निर्देश दिए है।
मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआरआई रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि वह जांच में सहयोग को पूरी तरह तैयार हैं और 25 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उनको अब तक सेक्शन 41 का नोटिस नहीं मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सात साल से कम की सजा वाले अपराध में दिया जाना जरूरी है।
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