1 जुलाई से बढ़ी दर पर होगा महंगाई भत्ते का भुगतान, आदेश जारी
01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 दिसम्बर, 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया
विद्यालयी शिक्षा का प्रभार सचिव मीनाक्षी सुंदरम को दिया। लभी तक पुरुषोत्तम संभाल रहे थे विद्यालयी शिक्षा
देखें मूल आदेश
उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा०नि०) अनुभाग-7 संख्या- /XXVII (7)02/2016 देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2021
कार्यालय-ज्ञाप
विषयः राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।
वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-219 / XXVII (7)/02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 28% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/4/2021-E I(B) दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के कम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2021 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 28% को बढ़ाकर 31% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3 यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 दिसम्बर, 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया। जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।
5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई मत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग / सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराख शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/ उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते अपने अधीनस्थ निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में हु यथाप्रकिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
मीनाक्षी सुंदरम को विद्यालयी शिक्षा की भी जिम्मेदारी