भूल सुधार-प्राइमरी स्कूलों को फुल टाइम खोले जाने का आदेश रद्द

देखें मूल आदेश

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। सरकार ने 24 घण्टे के अंदर प्राइमरी स्कूलों को फूल टाइम खोले जाने का फैसला रद्द कर दिया। कोरोना के बढते मामलों के बीच लिए गए इस अव्यवहारिक फैसले पर उंगलियां उठने लगी थी। बुधवार को किया आदेश संयुक्त सचिव जे एल शर्मा ने रद्द कर दिया।

प्रेषक,

जे०एल०शर्मा, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

विषय:-

देहरादून: दिनांक: 06 जनवरी, 2022 कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) में भौतिक रूप से पठन-पाठन पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में संचालित समस्त प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन की अवधि पूर्व की भाँति किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 03 / XXIV-B-5 / 2021-14/ 2021 TC (बेसिक) दिनांक 05 जनवरी, 2021 को सम्यक विचारोपरान्त अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय, atham

(जे०एल० शर्मा) संयुक्त सचिव

मंगलवार को शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने किया था आदेश। इसमें प्राइमरी स्कूलों को फुल टाइम खोलने के आदेश दिए गए थे। अब यही आदेश वापस लिया गया है।

प्रेषक,
आर०मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव,
सेवा में,
उत्तराखण्ड शासन।
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
जनवरी
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5
देहरादून: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2021
विषय:-
कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) में भौतिक रूप से पठन-पाठन पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक अकादमिक (04)/9312 / विद्यालय संचालन / 2021-22 दिनांक 27 नवम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या 625 / XXXIV-A-1 / 2021-14/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्रस्तर-17 के अनुसार राज्य में संचालित समस्त प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं को तीन घण्टे के स्थान पर पठन-पाठन / शिक्षण कार्य को पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित को देखते हुये राज्य में संचालित समस्त प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन / शिक्षण कार्य को तीन घण्टे के स्थान पर पूर्व की भाँति निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किया जायेगा।
शासनादेश संख्या 625 / XXIV – A-1 / 2021-14/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। उक्त उल्लिखित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
भवदीय,
(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)

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