अविकल उत्तराखंड
“विज्ञप्ति / नियुक्ति”
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 244/70/01
डी०आर० (मा०शि०) / सेवा-1/2019-20 दिनांक 14 जून, 2022 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-47755 /XXIV-B-1/2022-17 (01)/2019 टी०सी० दिनांक 06 जुलाई 2022 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम रू0 47800-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता भूगोल (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा ( प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
“विज्ञप्ति/नियुक्ति”
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या-244/70/01 डी०आर० (मा०शि०)/सेवा-1/2019-20 दिनांक 14 जून, 2022 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-47755/XXIV-B-1/2022-17 (01)/2019 टी०सी० दिनांक 06 जुलाई, 2022 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम रू0 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
“विज्ञप्ति/नियुक्ति”
डी०आर० (मा०शि०) / सेवा-1/2019-20 दिनांक 14 जून, 2022 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-47755 /XXIV-B-1/2022-17(01)/2019 टी०सी० दिनांक 06 जुलाई, 2022 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू0 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता अंग्रेजी (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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Action- ट्रांसफर एक्ट दुरुपयोग में कई विभागों से मांग ली रिपोर्ट
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