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अविकल उत्तराखंड
विज्ञप्ति / स्थानान्तरण
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16
(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (लेवल-8 वेतनमान 47600-151100 ) समूह-ग में कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय / संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।
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