कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं अब चार घंटे नहीं पूरे समय चलेगी
सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम का मूल संशोधित आदेश
विषय:-
देहरादून: कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में समस्त बोर्ड द्वारा संचालित बोर्डिंग / डे-बोर्डिंग शिक्षण संस्थानों में (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को चार घण्टे के स्थान पर पूर्व की भाँति पठन-पाठन / शिक्षण कार्य पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र विविध /18512/2021-22 दिनांक 22 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या 492 / XXIV-B-5 / 2021-3 (1) 2020 दिनांक 31 जुलाई, 2021 में उल्लिखित प्रस्तर-15 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त बोर्ड द्वारा संचालित बोर्डिंग / डे-बोर्डिंग शिक्षण संस्थानों में (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त ) / निजी शिक्षण संस्थान) कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को चार घण्टे के स्थान पर पूर्व की भाँति पठन-पाठन / शिक्षण कार्य को पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित को देखते हुये राज्य के समस्त बोर्ड द्वारा संचालित बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय / निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन / शिक्षण कार्य को चार घण्टे के स्थान पर पूर्व की भाँति निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किया जायेगा।
शासनादेश संख्या 491 / XXIV-B-5 / 2021-3 (1) 2020 दिनांक 31 जुलाई, 2021 एवं संख्या 492 / XXIV-B-5 / 2021-3 ( 1 ) 2020 दिनांक 31 जुलाई, 2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त उल्लिखित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
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