जस्टिस के डी शाही करेंगे जांच
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ सुनील जोशी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए शासन ने जांच बैठा दी है। जस्टिस के डी शाही कुलपति डॉ सुनील जोशी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। आयुष सचिव डॉ पंकज पांडेय की ओर से मंगलवार, 5 जुलाई को यह आदेश किये गए। पूर्व में कुलपति की योग्यता समेत अन्य बिंदुओंको लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गयी है।
सचिव पंकज पांडेय का मूल आदेश
डॉ० सुनील कुमार जोशी, कुलपति, उत्तराखण्ड, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून के विरूद्ध मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या – 567 / 2021 डॉ० विनोद कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में वादी द्वारा डॉ० सुनील कुमार जोशी की कुलपति पद हेतु निर्धारित अर्हता / योग्यता को पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी लगाये गये आरोपों, प्रोफेसर के पद पर निर्धारित अर्हता पूर्ण न होने के उपरान्त भी पदोन्नति प्राप्त करते हुए तथ्यों को दबाये जाने, कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आत्मवृत्त (Bio Data) में तदर्थ सेवाओं को छुपाये जाने तथा डॉ० जोशी के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अनियमितताओं / भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच कराये जाने हेतु, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम- 2009 ( समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-11 (11) में किये गये प्राविधानानुसार जस्टिस के०डी० शाही को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
जॉच अधिकारी जस्टिस के०डी० शाही से अनुरोध किया जाता है कि जॉच रिपोर्ट सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय) सचिव
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