ग्रेड पे मामले में पत्नी ने शनिवार को राजधानी दून में प्रेस कान्फ्रेंस कर दी थी आंदोलन की चेतावनी
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। पुलिस परिजनों द्वारा ग्रेड पे मामले में आंदोलन की चेतावनी के बाद पुलिस महकमे ने चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिस कर्मियों में एसडीआरएफ यमुनोत्री में तैनात कुलदीप भंडारी, चुमोली में तैनात दिनेश, पीएचक्यू में तैनात हरिंदर सिंह और लक्खीबाग चौकी में तैनात मनोज बिष्ट शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस परिजनों ने रविवार को ग्रेड पे मामले में राजधानी दून में प्रेस कान्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी दी थी।
पुलिस परिजनों का कहना था कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल पुलिस स्मृति दिवस पर 2001 बैच के पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने दो लाख रुपए देने का शासनादेश जारी कर दिया। जो बिल्कुल उलट था।
परिजनो का कहना था उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आदेश
कान्स० 677 कुलदीप सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है। कान्स 677 कुलदीप सिंह को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :
दिनांक 01-08-2022 के दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी गयी आन्दोलन की चेतावनी में आपकी पत्नी श्रीमती आशी भंडारी ने राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होकर सरकारी सेवक आचरण नियमावली नियम 5 (2) एवं नियम 24 क के उल्लंघन में बरती गयी लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के फलस्वरूप “
(2) निलम्बन की अवधि में कान्स0 677 कुलदीप सिंह को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि प महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नही होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्तों अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
(3) उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि उपरोक्त कर्मचारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि यह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नही लगे है।
(4)
कान्स० 677 कुलदीप सिंह, निलम्बन की अवधि में एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में रहेगें।
पत्रांक-न- 24/2022
सेनानायक एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रान्ट देहरादून ।
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