पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता मिलेगा
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। राज्य सरकार ने वृद्वावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन में बढ़ोत्तरी के आदेश किये हैं। प्रमुख सचिव एल. फैनई की ओर से आदेश जारी किए गए। उधर, पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता देने के भी आदेश कर दिये गए हैं।
आदेश की मूल भाषा
महोदय,
उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के. अशा पत्र संख्या-4/2/1/xXI/2022-सी0एक्स. दिनांक 05 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹1200/- प्रतिमाह में ₹200/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹1400/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2 3 उक्तानुसार दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढ़ी हुई दरों में केन्द्राश भी सम्मिलित है।
4 योजनान्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत शासनादेश संख्या-727/XVIl 2/16-39 (विविध)/2002-टीसी दिनांक 27 मई, 2016 शासनादेश संख्या-883 / XVII-2/ 16 31 (02)/2010 दिनांक 17 जून 2016 तथा शासनादेश संख्या- 1747 / XVII-2/ 20-19 (05) 2019 देनांक 11 फरवरी, 2020 व अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प.सं.-24549 (म.)/XXVII(3y2022 दिनांक 23 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
विषयः उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्त हेड कॉन्सटेबल / कॉन्सटेबल समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी. एस.टी. एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वर्दी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में।
रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।
गृह अनुभाग-1
देहरादून दिनांक: 29 मार्च, 2022
विषयः उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्त हेड कॉन्सटेबल / कॉन्सटेबल समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी. एस.टी. एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वर्दी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 823 / XX-1 / 2021-01 (05)2021. दिनांक 03.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्त हेड कॉन्सटेबल / कॉन्सटेबल एवं समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी., एस.टी.एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिवर्ष वर्दी भत्ते की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उक्त शासनादेश दिनांक 03.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पुलिस बल के हेड कॉन्सटेबल / कान्सटेबल एवं समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी., एस.टी.एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता निम्नलिखित सारणी के अनुसार
हेड कॉन्सटेबल / कान्सटेबल एवं समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी., एस.टी. एफ.एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अनुमन्य वर्दी धुलाई भत्ते की दरें पूर्व की भांति यथावत् रहेंगी।
इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सुसंगत मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 755 / XXVII – 7 / 2021, दिनांक 18.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। 4
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भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु) प्रमुख सचिव।
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