उत्त्तराखण्ड के अधिकारियों के लचर होमवर्क की वजह से सरकार को आये दिन कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को रोडवेज के एमडी के जबाव से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने शनिवार को फिर मुख्य सचिव,वित्त, परिवहन सचिव को तलब किया है। इससे पूर्व, स्वास्थ्य व पर्यटन विभाग की आधी अधूरी तैयारियों से नाराज हाईकोर्ट कई बार आईएएस अमित नेगी व दिलीप जावलकर को फटकार लगा चुकी है। सीएम तीरथ रावत भी नौकरशाही में आमूल चूल फेरबदल नहीं कर पाए हैं।
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों और पेशनर्स को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पिछले पांच माह से वेतन नहीं देने के मामले दायर याचिका में सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई के दौरान पूछे गए सवालों का संतोषजनक जबाव नहीं देने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में शनिवार की छुट्टी के बावजूद कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट बैठाकर मुख्य सचिव, वित्त सचिव, परिवहन सचिव और उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि निगम ने कर्मचारियों को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है। ना ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सरकार से पूछा था कि पूर्व के आदेश के क्रम में सरकार ने निगम को सीएम रिलीफ फंड से 20 करोड़ और पहाड़ी रुटों पर बसें चलाने से होने वाली हानि के रुप में दिया जाने वाला 20 करोड़ रुपया दिया या नही।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित परिवहन निगम के एमडी अभिषेक रूहेला कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, वित्त सचिव, परिवहन सचिव और उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी को शनिवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। हाईकोर्ट में शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद स्पेशल कोर्ट बिठाई है।
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