वित्त (वेआ०- 710^ 7 7( ०) – अनुभाग-7 के कार्यालय-शाप संख्या-90/XXVII(7)/2016 दिनांक 24 अप्रैल, 2020 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/XXVII(7/2016 दिनांक 01 मई, 2020 द्वारा दिनांक 01-01-2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय महगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों को
पूर्ववत मूल वेतन के 17\% पर फीज करने का निर्णय लिया गया था।
2. कार्यालय ज्ञाप संख्या-220/XXVIH(7002/2016 दिनांक 24 सितम्बर 2021 के राज्य सरकार
के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत को 17\% की दर से बढ़ाकर 28% किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3 – भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-01(5) ईबी / 2020 दिनांक 07 सितम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है
“4. Keeping in view that gratuity and cash payment in lieu of leave are one-time retirement benefits admissible to employees on retirement and employees who retired during the period from 01.01.2020 to 30.06.2021 have been allowed lesser amount than what would have been calculable but for the aforesaid orders of this Ministry dated 23.04.2020 and 20.07.2021 the matter has been
considered sympathetically with a view to allowing the same to such employees. 5. accordingly, the President is pleased to decide that in respect of Central Government employees who retired on or afffer 01.01.2020 and up to 30.06.2021, the amount of DA to be taken into account for Calculation of gratuity and cash payment in lieu of leave will be deemed to be as
भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप के कम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय
4. के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिनांक 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुये सरकारी कार्मिकों के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान उनके मूल वेतन में निम्नलिखित दरों पर मंहगाई राहत जोड़ते हुए किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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