राहत- पेंशनर, भोजन माता व कोविड कर्मियों के लिए खुशखबरी

पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर सम्बन्धी मूल आदेश

वित्त (वेआ०- 710^ 7 7( ०) – अनुभाग-7 के कार्यालय-शाप संख्या-90/XXVII(7)/2016 दिनांक 24 अप्रैल, 2020 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/XXVII(7/2016 दिनांक 01 मई, 2020 द्वारा दिनांक 01-01-2020, 01 जुलाई, 2020 तथा 01 जनवरी, 2021 से देय महगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों को

पूर्ववत मूल वेतन के 17\% पर फीज करने का निर्णय लिया गया था।

2. कार्यालय ज्ञाप संख्या-220/XXVIH(7002/2016 दिनांक 24 सितम्बर 2021 के राज्य सरकार

के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत को 17\% की दर से बढ़ाकर 28% किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3 – भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-01(5) ईबी / 2020 दिनांक 07 सितम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है

“4. Keeping in view that gratuity and cash payment in lieu of leave are one-time retirement benefits admissible to employees on retirement and employees who retired during the period from 01.01.2020 to 30.06.2021 have been allowed lesser amount than what would have been calculable but for the aforesaid orders of this Ministry dated 23.04.2020 and 20.07.2021 the matter has been

considered sympathetically with a view to allowing the same to such employees. 5. accordingly, the President is pleased to decide that in respect of Central Government employees who retired on or afffer 01.01.2020 and up to 30.06.2021, the amount of DA to be taken into account for Calculation of gratuity and cash payment in lieu of leave will be deemed to be as

भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप के कम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय

4. के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिनांक 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुये सरकारी कार्मिकों के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान उनके मूल वेतन में निम्नलिखित दरों पर मंहगाई राहत जोड़ते हुए किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कोविड योद्धाओं को मिली प्रोत्साहन राशि

सेवामें,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
संख्या: 808183 लेखा-497 / 2021-22
विषयः
दिनांक 16 दिसम्बर, 2021
कोविङ-19 में तैनात कार्मिकों को मानदेय अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०-2889/XL-1/2021-84/2021 दिनांक 03. 12.2021 के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग के अधीन चिकित्सक तथा ग्रुप ‘सी’ एवं ‘डी’ के कार्मिकों जिन्होंने कोविड की प्रथम एवं द्धितीय लहर में कार्य किया हो, को प्रोत्साहन राशि के रूप में रू०-10000.00 तथा रू०-3000.00 धनराशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी है।
उक्त क्रम में संलग्नक अलॉटमेंट आई०डी० में अंकित विवरणानुसार धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर सम्बन्धित कार्मिकों को भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(1) (2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यपगत / समर्पण की स्थिति कदापि मान्य नहीं होगी। धनराशि का उपयोग दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 से पूर्व करते हुये प्रत्येक दशा में उपयोगता प्रमाण पत्र दिनांक 16.12.2021 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। धनराशि वितरण से पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि मानदेय उन्ही कार्मिकों को अनुमन्य कराया
(3)
जा रहा है जो कार्मिक कोविड-19 की डयूटी में नियमानुसार तैनात रहें हो, किसी भी
(4) त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 12 के लेखा शीर्षक के 2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 80 सामान्य 800 अन्य व्यय-02- कोविडा आपदा हेतु सहायता – 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक : उपरोक्
भवदीय,
(डी०डी०जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी

भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि

विषय:- राज्य के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त) मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में “प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में। महोदय,
उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 592/XXIV(1)/2016-25/2007T-C, दिनांक 26 अगस्त, 2016 की व्यवस्थानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनांतर्गत राज्य के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त), मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में कार्यरत भोजनमाताओं को वर्तमान में शासन द्वारा मानदेय के रूप में कुल मानदेय ₹2000/- (केन्द्रांश ₹900/- तथा राज्यांश ₹1100/-) प्रदान किया जा रहा है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त), मदरसे एवं विशेष शिक्षण केन्द्र आदि में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत भोजनमाताओं के मानदेय में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय में प्रतिमाह ₹1000/- की अभिवृद्धि करते हुए वर्तमान में शुद्ध देय ₹2000/- के स्थान पर शुद्ध देय ₹3000/- प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 238 (म०)/XXVII (3)2020-21, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
भवदीय,
(बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम)
सचिव

UPCL के MD अनिल कुमार को पिटकुल की अतिरिक्त जिम्मेदारी

अजय अग्रवाल UPCL निदेशक बने

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निर्णय- पुलिस विभाग में तबादले

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