अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के कार्मिक पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने और मिलेगा मकान किराया भत्ता
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। अब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता मिलेगा। वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद ने 3 अगस्त को यह आदेश जारी किए।
मूल आदेश
विषय महोदय,
उपर्युक्त विषयक संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या 55 / XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15-02-2019 एवं शासनादेश संख्या 322/XXVII (7) / 50 (69)/2015 दिनांक 28-12-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है। अतः उक्तानुसार शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिलवाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
ईमानदारी से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं -धामी
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