अविकल उत्तराखंड
कार्यालय ज्ञाप / अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश ( दुर्गम से सुगम)
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र सं0- 124 / XXX-2-22-30 ( 13 ) /2017 दिनांकः 08 अप्रैल, 2022 यथा संशोधित शासनादेश सं० / 46628 / 2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30.06.2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:
प्राथमिक शिक्षा
कार्यालय ज्ञाप / अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश प्रधानाध्यापक (दुर्गम से सुगम) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 के
अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र सं0- 124/ XXX – 2 -22-30 (13) /2017 दिनांकः 08 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश सं० / 46628 / 2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30.06.2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित प्रधानाध्यापको को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानांतरण किया जाता है-
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