सचिव शैलेश बगौली ने लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे शासन के निर्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। शासन के आदेश के अनुसार समूह ग के पदों की जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया है, उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा लोक सेवा आयोग को सौंपी गई समूह ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। इस बाबत सचिव शैलेश बगौली ने शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र भेजा है।
देखें मूल आदेश
विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पदों पर आवेदन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 65880 / 2022 दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट “ख” के अन्तर्गत सम्मिलित समूह ग के पदों की जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया है, उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से पूर्व में आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है, उन परीक्षाओं हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रू. 26.55 प्रति ट्रांजेक्शन ( Per transaction) भी नहीं लिया जायेगा । recruitment
2.
अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
प्रेषक.
शैलेश बगौली,सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
विषयः अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के कतिपय पदों की भर्ती को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों में से कतिपय पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी। इन पदों की परीक्षाओं हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में आवेदन किया गया था तथा वर्तमान में वे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में आवेदन हेतु अधिवयस्क हो जायेंगे के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति में उल्लिखित आयु की गणना तिथि को ही अधिकतम आयु सीमा हेतु कट ऑफ डेट माने जाने की श्री राज्यपाल सहर्षे स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए एक बार लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति / चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ‘ग’ के उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। uksssc , ukpsc
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