नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंदीरक्षक एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग को मिला उच्चीकृत वेतनमान। आदेश जारी
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कारागार विभाग में बंदीरक्षक संवर्ग एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग के वेतनमान को पुनरीक्षित कर उच्चीकृत किये जाने के बाबत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश वित्त विभाग के 24 जून के अनुपालन में निर्गत किये गये।
नैनीताल हाईकोर्ट में योगेश चंद्र मिश्रा बनाम राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर 2021 को बंदीरक्षक संवर्ग को उच्चीकृत वेतनमान देने के आदेश किये थे।
देखें अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश
उत्तराखण्ड कारागार विभाग में बंदीरक्षक संवर्ग एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग का वेतनमान पुनरीक्षित कर उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-3629 / 2017 (एस०एस० ) योगेश चन्द्र मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-12-2021 के अनुपालन एवं शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कारागार विभाग में बंदीरक्षक संवर्ग एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग का वेतनमान निम्न तालिकानुसार पुनरीक्षित करते हुए तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।
यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०संख्या-1 /45482 / 2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा अनुकम में निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक : यथोक्त ।
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