मूल्य से अधिक तीन बार शराब बेचते पकड़े गए तो लाइसेंस कैंसिल होगा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतें पर तेजी से छापामारी अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आबकारी एक्ट में तीन बार से ज्यादा नियमों का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी का लाईसेंस रद्द करने का प्राविधान है। यदि कोई निरंतर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे अनुज्ञापी पर नियमों के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी को ओवर रेटिंग की शिकायतों/सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। ज्ञातव्य है कि पहली बार ओवर रेटिंग पर 50 हजार , दूसरी बार 75 हजार तथा तीसरी बार 1 लाख एवं लाईसेंस रद्द किया जा सकता है।
जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विदेशी मदिरा की दुकान आराघर, बड़ोवाला, विदेशी व देशी मदिरा की दुकान रायवाला, विदेशी मदिरा की दुकान कुल्हान गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल्हाल दुकान में विक्रय पंजिका अद्यतन भरी नही पाए जाने पर 30 हजार का चालान किया गया।
जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जिले की शराब की दुकानों में नियमित अभियान चलाकर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है।
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