भ्रामक विज्ञापन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में घिरी रामदेव की दिव्य फार्मेसी को लगा एक और झटका
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। आयुर्वेद दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्टमें घिरी रामदेव की दवा कम्पनी पतंजलि को एक और झटका लगा है।
उत्तराखण्ड सरकार ने भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद दवा कंपनी पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है।
दिव्य फार्मेसी के इन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित
श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीिग्रट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं।
हरिद्वार में स्थित पतंजलि आयुर्वेद के गलत विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को आड़े हाथ लिया था। इन्होंने भ्रामक विज्ञापन पर कोर्ट में माफी भी मांगी थी।
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