अपर महाधिवक्ता,उप महाधिवक्ता समेत पुरी फौज को हटाया,देखें आदेश
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। एक सनसनीखेज फैसले के तहत धामी सरकार ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फौज को एक।झटके में हटा दिया।
19 अगस्त को अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में अपर महाधिवक्ता,उप – महाधिवक्ता,अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता,स्थायी अधिवक्ता,सहायक शासकीय अधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर की छुट्टी कर दी।
सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट में जारी कुछ संवेदनशील मुद्दों पर कानूनविदों की टीम तर्क ढंग से पैरवी नहीं कर पा रही थी। कई मामलों में कोर्ट राज्य सरकार को फटकार चुकी है। साथ भर्ती।परीक्षाओं से जुड़े मसलों पर भी ठोस पैरवी नहीं हो पाई। लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा से जुड़ी परीक्षा हाईकोर्ट में लंबित मामले किवजः से ही स्थगित करनी पड़ी।
अब जल्द ही राज्य सरकार इन पदों पर नियुक्ति करेगी।
देखें आदेश।
विषय:- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित पदों पर विधि अधिकारियों को, जिनको इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना समाप्त कर सकती है, सभी विधि अधिकारियों की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1- अपर महाधिवक्ता Additional Advocate General
2- उप – महाधिवक्ता Deputy Advocate General
3- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता Additional Chief Standing counsel
4- स्थायी अधिवक्ता Standing counsel
5- सहायक शासकीय अधिवक्ता Assistant Government Advocate
6- ब्रीफ होल्डर
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