पंचायतों के बाद अब गन्ना मिलों के निवर्तमान अध्यक्ष भी बने प्रशासक

गन्ने की।मिठास बरकरार- एक महीने पुराने फैसले को पलट नया संशोधित आदेश जारी किया

देखें, शासन के आदेश में किन गन्ना मिलों के निवर्तमान अध्यक्षों को बनाया प्रशासक

अविकल थपलियाल

देहरादून। जिला ,क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के बाद शासन ने प्रदेश की आठ सहकारी गन्ना मिलों की प्रबंध कमेटी के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया।

यह फैसला करने के लिए शासन ने लगभग एक महीने पुराने आदेश को संशोधित कर नया शासनादेश करना पड़ा। एक महीने पूर्व आठ सहकारी गन्ना मिलों की प्रबंध कमेटियों का कार्यकाल खत्म होने पर सम्बंधित जिलों के सहायक गन्ना आयुक्तों को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

कार्यालय आदेश पत्रांक 58/सी/समि०अनु0/2024 एवं पत्रांक 59/सी/समि०अनु0/2024 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 द्वारा जनपद देहरादून की सहकारी गन्ना विकास समिति, डोईवाला एवं देहरादून की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून के पत्रांक संख्या 576/ समिति दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को संशोधित करते हुये उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 (5) के खण्ड ख में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में स्थित निम्न सहकारी गन्ना विकास समितियों में निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष को आगामी छः माह अथवा नव प्रबन्ध कमेटी के गठन होने, जो भी पहले हो, तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
क्र०सं०
नाम समिति
नियुक्त प्रशासक
1
2
3
1
सहकारी गन्ना विकास समिति लि० डोईवाला, जनपद देहरादून।
श्री मनोज नौटियाल ।
2 |
सहकारी गन्ना विकास समिति लि० देहरादून, जनपद देहरादून।
श्री दिनेश सिंह चौहान ।
उक्त नियुक्त प्रशासक उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 धारा 29 की उपधारा 7, तद्विषयक नियमावली तथा समिति उपविधियों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी का यथास्थिति पुर्नगठन करायेगी।
(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)
निबंधक,
सहकारी गन्ना समितियां
उत्तराखण्ड

बुधवार को सहकारी गन्ना समिति के प्रबंध निदेशक चन्द्र सिंह धर्मशक्तू की ओर से जारी आदेश में निवर्तमान अध्यक्षों की बतौर प्रशासक नियुक्ति छह माह के लिए की गई है।

देहरादून जिले की दो व हरिद्वार-उधमसिंहनगर की तीन-तीन सहकारी गन्ना मिलों की प्रबंध कमेटी के निवर्तमान अध्यक्षों को छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।

आदेश :-
कार्यालय आदेश पत्रांक 52/सी/समि०अनु०/2024, पत्रांक 53/सी/समि०अनु०/2024 एवं पत्रांक 54/सी/समि०अनु0/2024 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर / नैनीताल की सहकारी गन्ना विकास समिति, खटीमा, सितारगंज एवं हल्द्वानी की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर के पत्रांक संख्या 1621 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को संशोधित करते हुये उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 (5) के खण्ड ख में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर / नैनीताल में स्थित निम्न सहकारी गन्ना विकास समितियों में निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष को आगामी छः माह अथवा नव प्रबन्ध कमेटी के गठन होने, जो भी पहले हो, तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
क्र०सं०
नाम समिति
नियुक्त प्रशासक

गौरतलब है कि इन प्रबंध कमेटियों का कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो गया था। उंस समय दून, हरिद्वार व उधमसिंहनगर जिलों में तैनात सहायक गन्ना आयुक्त को प्रशासक बनाने के आदेश किये गए थे।

कार्यालय आदेश पत्रांक 55/सी/समि०अनु0/2024, पत्रांक 56/सी/समि०अनु०/2024 एवं पत्रांक 57/सी/समि०अनु0/2024 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 द्वारा जनपद हरिद्वार की सहकारी गन्ना विकास समिति, लक्सर, जवालापुर एवं लिब्बरहेडी की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार के पत्रांक संख्या 1904 / समिति/प्रशा०नियु० दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को संशोधित करते हुये उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 (5) के खण्ड ख में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में स्थित निम्न सहकारी गन्ना विकास समितियों में निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष को आगामी छः माह अथवा नव प्रबन्ध कमेटी के गठन होने, जो भी पहले हो, तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

लेकिन पंचायतों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाये जाने के बाद 18 दिसम्बर के ताजे आदेश में महीने भर पुराने आदेश को संशोधित करते हुए गन्ना मिलों की प्रबंध कमेटियों के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया।

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