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स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 01 वर्ष 2018) की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 01/120994/2023/ XXX ( 2 ) / E-33080 दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या 1613 / XXIV-B-1/21- 02(01)/2020/दिनांक 23 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत निम्नाकिंत अध्यापक/अध्यापिकाओं को निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या – 10 में अंकित सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है।

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