अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। ब्रिगेडियर जे०एन०एस०बिष्ट, VrC, SM FISM (से0नि0) को
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
सोमवार 15 मई को दीपेंद्र चौधरी ने इस आशय के आदेश जयर किये।
देखें आदेश

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के अस्थाई पद पर कार्यभार ग्रहण करने की
तिथि से संविदा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:- 1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के पद पर यह
नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर की जा रही है, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिये वैध होगी, किन्तु किसी भी दशा में दूसरी पेंशन अनुमन्य नही होगी।
प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रत्यक्ष रूप में प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य करेंगे।
नियुक्त किये गये अधिकारी को 01 माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा / अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त अधिकारी संविदा सेवा से कार्यमुक्त होना चाहते है तो उन्हें 01 माह पूर्व शासन को नोटिस देना होगा, जिस पर नियमानुसार विचार करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जायेगा। 4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) का वेतन इत्यादि का
निर्धारण शासनदेश संख्या-189/ XVII ( 1 )-3/06-102 ( सै०क०) 2002TC दिनांक 30.10.2006 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-75/XXVII (7) दिनांक 24.07.2007 में निहित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। 5. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम 157 (ए) के अधीन तथा
तद्विषयक समय-समय पर निर्गत सामान्य आदेशों के अनुसार उन्हें अस्थायी कर्मियों के अनुसार अवकाश देय होगा। 6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) से सम्बन्धित समस्त
व्यय भार उपनल द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। 7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल ) का स्टेटस अस्थाई कर्मियों की भांति माना जायेगा।
नियुक्त किये गये अधिकारी को यदि उपर्युक्त शर्ते स्वीकार हो तो तदनुसार अपनी स्वीकृति
शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी एवं प्रत्येक दशा में 15 दिन के
भीतर योगदान देना सुनिश्चित किया जायेगा।
क्रमशः 2
उपर्युक्त शर्तों के अधीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) को शासन द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश 128 / 30XXX (2) / 2004 दिनांक 08.07.2004 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हुये शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव ।

