कार्यालय-आदेश
एतद्द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न व्यवसाय अनुदेशक कला – गणित को उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरित किया जाता है:-
(1) स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगें। सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तद्नुसार तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। (2) कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time) के
अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगें। ( 3 ) स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। (4) स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2023 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।
(5) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानान्तरित निम्नांकित कार्मिकों द्वारा अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7 (ग) केअंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।






















