पदोन्नति की पात्र अवधि 25 से 22 साल की
देखें, धामी सरकार का आदेश
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। धामी सरकार ने मिनिस्टीरियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है।
सचिव शैलेश बगौली ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए।
हाल ही में सीएम धामी से हुई वार्ता के बाद शासन ने यह फैसला किया। वार्ता के बाद मिनिस्ट्रीयल संघ ने अपनी हड़ताल 15 दिन के लिए टाल दी थी।
पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि कुल 25 वर्ष के स्थान पर 22 वर्ष करने का भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आदेश
सम्यक् विचारोपरान्त, श्री राज्यपाल मिनिस्टीरियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को एतद्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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