विज्ञप्ति / स्थानान्तरण
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित् प्राविधानों तथा कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1/120994 /2023/xxx(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023. शासनादेश संख्या: 1/130236/ xxx (2) / 2023 /E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ ( प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (लेवल-8 वेतनमान रू० 47600-151100) समूह-ग में सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों एवं सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता सूची के 15 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय / संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय / संस्था में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर अपने वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:-
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