विधायक की रिश्तेदार व दो इंस्पेक्टर भी
दोषी करार
कस्टडी में मारपीट और दहेज उत्पीड़न मामले में सभी को मिली जमानत
अविकल उत्तराखण्ड
हरिद्वार। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आदेश चौहान, उनकी भांजी दीपिका चौहान और दो पुलिस निरीक्षक राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला सोमवार को वर्ष 2009 में दर्ज दहेज उत्पीड़न और हिरासत में मारपीट के मामले में सुनाया।
विधायक व भांजी को 6-6 महीने की सजा, पुलिस अधिकारियों को 1-1 साल की सजा
सीबीआई कोर्ट ने विधायक आदेश चौहान और दीपिका चौहान को छह-छह महीने की सजा सुनाई है, जबकि इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को एक-एक साल की सजा दी गई है। हालांकि, सभी दोषियों को अदालत से जमानत मिल गई है।
क्या है मामला?
बताया जा रहा है कि विधायक की भांजी दीपिका चौहान के पति मनीष ने वर्ष 2009 में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इस दौरान गंगनहर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मनीष को हिरासत में लेकर कथित रूप से मारपीट की। मनीष द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसने लंबी जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
अब जाएंगे सेशन कोर्ट
विधायक आदेश चौहान ने सजा के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वह अब इस मामले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं, दीपिका चौहान ने भी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। मामले में वकील नीरज कंबोज ने भी बताया कि अगली कानूनी प्रक्रिया के तहत सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।

