…तो हाकम के रिसॉर्ट पर अभी नहीं चलेगी जेसीबी , देखें प्रशासन के ताजा आदेश

हाकम सिंह के आलीशान रिजॉर्ट व अतिक्रमण जमीन का होगा पुनः सर्वे.

एसडीएम पुरोला ने आठ सदस्यीय जांच कमेटी गठित की.

जांच रिपोर्ट 7 अक्टूबर तक आएगी

अविकल उत्तराखंड

पुरोला/देहरादून। उत्तराखंड के शर्मनाक भर्ती घोटाले की बेहद खास कड़ी हाकम सिंह के आलीशान रिसॉर्ट पर जेसीबी चलने में अभी दस दिन और इंतजार करना पड़ेगा।

हाईकोर्ट के 27 सितम्बर को दिए निर्देश के बाद बुधवार को एसडीएम पुरोला देवानन्द शर्मा के यहां आज हुई सुनवाई के बाद आठ सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गयी। यह कमेटी मोरी ब्लाक के सांकरी में बने हाकम सिंह के भव्य रिसॉर्ट और अतिक्रमण की गई जमीन का नये सिरे से सर्वे करेगी। और 7 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही रिसॉर्ट पर जेसीबी चलाने के बाबत कोई निर्णय लिया जाएगा। hakam singh resort

गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व एसपी उत्तरकाशी यदुवंशी ने हाकम सिंह के रिसॉर्ट पर जेसीबी चलाने के बाबत आदेश जारी कर मौके पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराने के आदेश किये थे। इस पत्र के लीक होने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया।पुलिस ने पत्र लीक करने के आरोप में सिपाही को ही निलम्बित कर दिया।

जबकि 24 सितम्बर के पुलिस मुख्यालय से जारी हुयेप्रेस नोट में साफ कहा गया था किएसटीएफ व राजस्व पुलिस की संयुक्त जांच में उपरोक्त रिजॉर्ट राज्य सरकार की भूमि पर साथ ही गोविंद वनजीय विहार,पुरोला की जमीन पर अवैध निर्मित पाया गया है। इसके बाद ही वंन्तरा कि तर्ज पर हाकम सिंह के भव्य रिसॉर्ट पर भी जेसीबी चलाने का फैसला लिया गया।

इस रस्साकसी में हाकम सिंह के परिजनों को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का भी मौका मिल गया। हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार करते हुए निर्देश दिए कि हाकम के परिजन पहले पुरोला एसडीएम कोर्ट में अपनी भूमि के कागजात पेश करे। Highcourt Nainital

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बुधवार 28 सितम्बर को हाकम सिंह की पत्नी ने भूमि से सम्बंधित कागजात पेश किए। इन दस्तावेजों के अवलोकन के बाद एसडीएम ने मोरी/पुरोला के तहसीलदार समेत 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। यह जांच कमेटी 7 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही राजस्व,वन विभाग व गोविंद वन्य जीव विहार की अतिक्रमित की गई जमीन पर बने मास्टरमाइंड हाकम सिंह के रिसॉर्ट का भविष्य तय होगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 24 सितम्बर को पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि राजस्व व एसटीएफ की जांच में हाकम सिंह का रिसॉर्ट व भवन अतिक्रमित जमीन पर बना पाया गया। बावजूद इसके एक बार फिर जमीन की जांच का आदेश देकर हाकम सिंह को खास मोहलत तो मिल ही गयी है…

एसडीएम पुरोला के आदेश

आदेश : ::
मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट पिटिशन सं0-2388/2022 (एम0/एस०) विशुडी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 27-09-2022 को पारित आदेश के पैरा 6 में दिये गये निर्देशों के कम में पिटीशनर पक्ष मेरे न्यायालय में मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। तथा राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता श्री सरत सिह रावत उपस्थित हुए। उभय पक्षों को सुना गया। पिटीशन द्वारा 02 प्रार्थना पत्र, दिनांक 28.09.2022, मौजा सिदरी खाता संख्या 0008 कृपाल सिह आदि मौजा सिदरी के खाता संख्या 0003 पूर्णी देवी आदि व बयनामा रजिस्ट्री खसरा नम्बर 3157/0.040है व 3158/0.054 है0 तथा 3159/0.020 है0 कुल रक्वा 0.1140 भूमि पंजीकृत बयनामा रजिस्ट्री जो पिटीशनर के नाम बतौर भूमिधरी दर्ज कागजात है, से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।
सुना। उपरोक्त सभी दस्तावेजो का मेरे द्वारा परिशीलन / अवलोकन किया गया। तथोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हॅू कि दावी भूमि खसरा संख्या 3157/0.040 है0 व 3158 / 0.054 है0 उक्त खसरा नम्बरों से लगी राज्य सरकार की भूमि पर
किये गये अवैध अतिकमित भूमि का नियमानुसार सर्वे किया जाय तथा श्री हाकम सिंह पुत्र केदार सिह हाल निवासी सिदरी तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी की ग्राम सिदरी में निर्मित भवन/भूमि के सर्वे / जांच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम गठित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि/भवनों की जांच कर विस्तृत जांच आख्या / सर्वे रिपोर्ट दिनाक 07.10.2022 तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


श्री शीशपाल सिंह असवाल, तहसीलदार मोरी/पुरोला ।

श्री सरत सिह रावत, उप जिला शासकीय अधिवक्ता तहसील पुरोला
श्री जिनेन्द्र रावत, प्र० नायब तहसीलदार, मोरी
श्री जबर सिंह असवाल, राजस्व निरीक्षक, ठडियार श्री किशन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, कोटगाँव ।
श्री सोहन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, मोरी/गुराड़ी
श्री आशीष कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, दोणी/ नैटवाड़ |
श्री नवीन कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, जखोल / फिताड़ी।

यह है 24 सितम्बर को पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ प्रेस नोट

24 सितम्बर को पुलिस मुख्यालय से जारी हुए प्रेस नोट में साफ कहा गया है किएसटीएफ व राजस्व पुलिस की संयुक्त जांच में उपरोक्त रिजॉर्ट राज्य सरकार की भूमि पर साथ ही गोविंद वनजीय विहार,पुरोला की जमीन पर अवैध निर्मित पाया गया है

मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही कर अवैध संपत्ति का पता लगा कर सख्त कार्यवाही के लिए डीजीपी उत्तराखंड को निर्देश दिए गए थे

उक्त निर्देश पर डीजीपी श्री अशोक कुमार द्वारा एसटीएफ को नकल माफियाओं पर सख्त कार्यवाही और अवैध संपत्ति की जांच के लिए लगाया गया था उक्त के क्रम में एसटीएफ ने *21 अपराधियो पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है*,जिसमे नकल माफिया हाकम सिंह की बेनामी,अवैध संपत्ति की खोजबीन कर ली गई है

अभियुक्त हाकम सिंह के तहसील मोरी में ग्राम सिदरी में निर्मित रिजॉर्ट और भवन की ज्वाइंट जांच(एसटीएफ व राजस्व पुलिस) में उपरोक्त रिजॉर्ट राज्य सरकार की भूमि पर साथ ही गोविंद वनजीय विहार,पुरोला की जमीन पर अवैध निर्मित पाया गया है

*इसके साथ ही दो सेब के बाग भी राज्य सरकार की भूमि को अतिक्रमित कर कब्जा किया जाना प्रकाश में आया है* उपरोक्त रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन होम स्टे के लिए अप्लाई करने के उपरांत सही कागजात न होने पर अभियुक्त द्वारा नही कराया गया और अवैध संचालन किया जा रहा था गैंगस्टर एक्ट के तहत,अभियुक्त हाकम के *7 बैंक अकाउंट का पता चला है जिसमे लाखो के ट्रांजेक्शन विगत वर्ष में हुए है,इन अकाउंट में अवैध धनराशि 16 लाख से अधिक को फ्रिज कर दिया गया है* इसके अतिरिक्त करीब *5 हजार वर्ग मीटर भूमि कोटगांव,1250 वर्ग मीटर जमीन ग्राम भीतरी,3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन कोट गांव के पास साथ ही 2850 वर्ग मीटर जमीन भीतरी के पास,के साथ ही देहरादून में 1000 वर्ग मीटर जमीन पर देहरादून में तीन मंजिला मकान है* के रिकॉर्ड एसटीएफ ने जांच में शामिल कर लिए है जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में होने की संभावना है

चल संपत्ति में इनोवा गाड़ी के साथ अन्य के नाम कुछ वाहनों का पता भी चला है

समस्त अवैध रूप से अर्जित संपति पर शीघ्र कानूनी कार्यवाही की जा रही है

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