दैनिक वेतनकर्मी महिलाओं को मिलेगा प्रसूति अवकाश, आदेश जारी

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस संबंध में सोमवार को सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा एवं प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में संबंधित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता द्वारा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

देखें, मातृत्व अवकाश का आदेश

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाहय स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ( समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रसूति / मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता द्वारा एवं वाह्य स्रोत से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जायेगा ।

(ii) प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता के द्वारा किया जायेगा । (iii) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में संबन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar Date: 11-09-2023 18:34:23 (दिलीप जावलकर) सचिव ।

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