फैसला- उपनल कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता

12 वर्ष से अधिक सेवा वाले उपनल कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता

समान कार्य–समान वेतन- चरणबद्ध तरीके से सभी उपनल कार्मिकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री धामी व उपनलकर्मियों के बीच वार्ता के बाद निकला हल

जल्द जारी होंगे औपचारिक आदेश

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। आंदोलित उपनलबकर्मियों की मांगों को लेकर धामी सरकार ने मंगलवार को।मंगल कर दिया।
राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका (संख्या 116/2018 (PIL) में पारित आदेश द 12.11.2018) के अनुपालन में उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

इस संबंध में सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को पत्र भेजकर फैसले को साफ किया गया है।

1. राज्य सरकार के अधीन विभागों/संस्थानों में UPNL के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

2. अन्य UPNL कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूर्ण की हैं, उन्हें भी यथाशीघ्र समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि  निर्णयों के क्रम में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे, ताकि कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा हेतु आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि बीते दो सप्ताह से 20 हजार से अधिक उपनलकर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे थे। आंदोलन को कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया हुआ था।
इस बीच, सीएम धामी ने आंदोलनकारी नेताओं से वार्ता कर उचित फैसला लेने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने भी उपनल कर्मियों के संदर्भ में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

देखें आदेश

प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि
देहरादून।
मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-116/2018 (PIL) में पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभाग / संस्थान में 12 वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हैं, उन्हें वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धान्त पर प्रदान किया जायेगा।
चरणबद्ध तरीके से निरन्तर सेवाएं पूर्ण करने वाले अन्य उपनल कार्मिकों को भी वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धान्त पर यथाशीघ्र प्रदान किया जायेगा।
उपरोक्त उपनल कार्मिकों को विभाग जहां पर वे तैनात हैं, उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से वेतनमान का न्यनूतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धान्त पर दिए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति बनी।
उपरोक्त निर्णय के कम में यथा-प्रक्रिया औपचारिक आदेश यथाशीघ्र निर्गत किये जायेंगे।
Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 25-11-2025 18:27:14
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

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