एक जुलाई से होगा प्रभावी, कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार
सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। धामी सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार ने सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए DA को 55% से बढ़ाकर 58% किए जाने का निर्णय लिया गया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी राज्य कर्मकारों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, नगर निकायों, स्थानीय निकायों तथा पूर्णकालिक व अंशकालिक कर्मचारियों पर भी लागू होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की संशोधित दरों के अनुरूप लिया गया है।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक निकायों/उपक्रमों/संस्थाओं में लागू होगा, जिनकी वित्तीय और आंतरिक संसाधन क्षमता अतिरिक्त व्यय वहन करने में सक्षम हो। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है और इस फैसले से हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को मजबूत संबल प्रदान करेगी। रानकोटी ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर इसी प्रकार सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने कहा DA वृद्धि के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से उठाए जा रहे मांगों को सम्मान देने जैसा है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक चिंताओं को कम करेगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा कर्मचारियों की आवाज सुनी है और यह निर्णय उसी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। महासंघ ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अन्य लंबित मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीर रही है।

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम / स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 (सा०उ०वि०) देहरादूनः दिनांकः 17 नवम्बर, 2025
विषयः- सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान।
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पेंशन) अनुभाग-10 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-338069XXVII (10)/E-22807/2022, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें 7वां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शतों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2025 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 55 प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 58 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।
2-उपर्युक्त प्रस्तर-1 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.10.2025 के कम में श्री राज्यपाल 7वां पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्था के पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2025 से संशोधित दरों
मंहगाई भत्ते की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
(1) बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को अनुमन्य होगा जिनकी वित्तीय स्थिति एवं आंतरिक क्षमता ऐसी हो कि वह अतिरिक्त व्यय भार वहन करने में सक्षम हों।

