रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले कुलपति डॉ सुनील जोशी को पद से हटाने के हुए आदेश, देखें राज्यपाल का आदेश
हाईकोर्ट के आदेश को तामील करने में लग गए पूरे सात दिन
प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी बने कुलपति
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। आखिरकार एक सप्ताह बाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो ही गया। आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ सुनील जोशी को हटाने पर राजभवन की मुहर लग गयी।
बुधवार को राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह ने कुलपति सुनील जोशी को हटाने के आदेश जारी कर दिए। गौरतलब है कि कुलपति 13 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें हटा दिया गया।
साथ ही प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी को आयुर्वेद विवि का कुलपति बनाया गया है।
“अविकल उत्तराखण्ड” ने 11 जुलाई को इस मुद्दे पर हो रही हीला हवाली को प्रमुखता से उजागर किया था। बीते 5 जुलाई को हाईकोर्ट ने डॉ सुनील जोशी को कुलपति पद से हटाने का आदेश दिया था।
शासन से 6 जुलाई को राजभवन भेजी गई फ़ाइल 11 जुलाई की शाम तक शासन में नहीं लौटी थी। 12 जुलाई को कुलपति को हटाने के लिए राज्यपाल की मुहर लग गयी।
आयुर्वेद विवि के कुलपति रहे डॉ सुनील जोशी विजिलेंस जांच का भी सामना कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर हरिद्वार के विनोद चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए योग्यता को चैलेंज किया था।
याचिका में कहा था कि डॉ सुनील जोशी कुलपति पद के लिए आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करते। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को अपने आदेश में कुलपति को हटाने को कहा था।
आयुर्वेद विवि में हुई नियुक्तियों, निर्माण कार्य समेत अन्य मामलों को लेकर विजिलेंस जांच भी चल रही है।
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सात दिन बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं,राजभवन पर टिकी निगाहें
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