अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालय हिंदी व अन्य भाषाओं में बातचीत को प्रतिबंध न करें
शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को पत्र भेज ताकीद किया
कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियों का पालन करें निजी स्कूल
देखें पत्र
प्रेषक,
मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
सेवा में,
प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, समस्त निजी विद्यालय, जनपद – देहरादून ।
पत्रांकः विषयः शिविर (मा०)/5487-95 / निजी विद्यालय / 2024-25 दि०ः । जुलाई, 2024 जनपद के अन्तर्गत संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा से इत्तर भाषा में वार्तालाप विषयक ।
महोदय / महोदया,
उपर्युक्त विषयक मा० अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। मा० बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में वार्तालाप करने पर प्रतिबन्ध है, अथवा इन भाषाओं में वार्तालाप करने को हतोत्साहित किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्थानीय भाषा / भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।
अतः अंग्रेजी माध्यम के समस्त निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों / प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियों के आलोक में हिन्दी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वार्तालाप करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध आरोपित न करें, अपितु वे हिन्दी भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं में वार्तालाप करने को प्रोत्साहित करें। यदि किसी विद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो इसका संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
पृष्ठांकन / शिविर (मा०) /
/ निजी विद्यालय / 2024-25 दिनांक-उक्तवत् ।
(प्रदीप कुमार) मुख्य शिक्षा अधिकारी
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