एक अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक बढ़ी कार्य अवधि
अपर सचिव ने जारी किए आदेश
देखें आदेश
प्रेषक, सविन बंसल, अपर सचिव उताराखण्ड शासन
सेवा में, कार्यक्रम निदेशक, पी०एम०यू०. यू०डी०आर०पी०एफ०. डी०डी०पी०एम० टॉवर हरिद्वार रोड
विषय- आपदा प्रबन्धन विभाग में संरचित उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत यू०डी०आर०पी०ए०एफ० परियोजना हेतु सृजित 215 निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता अवधि दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक- 358/PMU/UDRP-AF/2023, दिनांक 28.07.2023 व तदविषयक शासनादेश सं0-1950/XXVIII- (2)/18-15(19)/2017 दिनांक 12.10.2018, शा0सं0-563/XVIII- (2)/ 2019-15(32)/2013A दिनांक 24.12.2019. शा0सं0-564/XVIII- (2)/2019-15 (19)/2017 दिनांक 24.12.2019 शा०सं०-363 / XVIII (2)/2020-15 (32) / 2013A दिनांक 27.10.2020 शा०सं०-258/XVIII (B) / 2021-15 (32) /2013A दिनांक 06.04.2021, शा०सं०-38362 / 2022 दिनांक 27.05.2022 एवं शासनादेश संख्या-128928/2023, दिनांक 09 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि यू०डी०आर०पी०ए०एफ० परियोजना हेतु सृजित 215 अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने से सम्बन्धित है।
यू०डी०आर०पी०ए०एफ० परियोजना के सफल सम्पादन तथा परियोजना समाप्ति तिथि के पश्चात Project Closing हेतु उपलब्ध 04 माह के अतिरिक्त समय में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने व साथ ही प्रस्तावित नवीन परियोजना U-PREPARE क’ Readiness कार्यों हेतु यू०डी०आर० पी० ए०एफ० में कार्यरत विशेषज्ञों के उपयोग के दृष्टिगत उक्त 215 पदों की निरन्तरता अवधि दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- इस सम्बन्ध में शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1950/XXVIII- (2)/18-15(19)/2017 दिनांक 12.10.2018, शाоसं0-564/XVIII- (2)/2019-15 (19)/2017 दिनांक 24.12. 2019, शा0सं0-363 / XVIII- ( 2 ) / 2020-15(32) /2013A शा०सं०-258/ XVIII- (Ba) / 2021-15(32)/2013A दिनांक 06.04.2021. शा०सं०-38362 / 2022 दिनांक 27.05.2022 तथा शा०सं० 128928/2023, दिनांक 09-06-2023 के क्रम में परियोजना के
सफल समापन तथा समस्त Project Closing औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने हेतु उ • 215 पदों की निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 01.10.2023 से दिनांक 31.01.2024 तक, बशर्ते कि उक्त पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
- निरन्तरता की अवधि में परियोजना सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्य सम्पादित करा लिया जायेंगे।
- इस अवधि में यू०डी०आर०पी०ए०एफ० व प्रस्तावित नवीन परियोजना सम्बन्धी कार्य जैसे-जैसे पूर्ण किये जायेंगे अथवा कार्मिकों का अनुबन्ध पूर्ण होगा, ऐसे कार्मिकों को अवमुक्त कर दिया जायेगा।
- परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त निरन्तरता अवधि तक परियोजना में कार्यरत कार्मिकों के वेतन/भत्ते इत्यादि सम्बन्धित पी०एम०यू० तथा पी०आई०यू० द्वारा वहन किया जायेगा, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
- यह निरन्तरता आदेश उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574 / दस-98-24 (8) / 92 लखनऊ / दिनांक: 02 दिसम्बर, 1998 के अन्तर्गत आच्छादित होगा।
3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या 06 के राजस्व मद के लेखाशीर्षक 2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 80- सामान्य- 102-विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध-97- वाहय सहायतित योजनाएं (एस०डी०एम०ए०)-06-तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास (विश्व बैंक प्रोजेक्ट ए.एफ.)-42- अन्य के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
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