प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण घोषित

आपत्तियों के निस्तारण के बाद जारी आदेश

जनपद हरिद्वार को रखा गया बाहर

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु शासन के कार्यालय आदेश/विज्ञप्ति संख्या-1088/XII(1)/2025/86(22)2019, दिनांक 01 अगस्त 2025 के माध्यम से प्रकाशित अध्यक्ष, जिला पंचायत के अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों का सम्यक परीक्षण एवं निस्तारण किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(D) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधान, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (सपठित उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025) की धारा 92(क) तथा उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अध्यक्ष पद हेतु अंतिम आरक्षण निम्नवत् तालिका अनुसार निर्धारित किया गया है—

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