आबकारी सचिव ने जारी किया एक और आदेश.शराब की दुकानों के खुलने और बन्द होने के समय में कोई बदलाव नहीं
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। सुरा के शौकीनों को बहुत उछलने की जरूरत नहीं है। नये साल के स्वागत में अपना स्टॉक जमा कर लें। प्रदेश में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकाने 24 घण्टे तक नहीं खुली रहेंगी। सिर्फ बार के लाइसेंसधारक 2 जनवरी तक 24 घण्टे शराब मुहैया कराएंगे। यह नये सरकारी फरमान में कहा गया है।
आबकारी सचिव ने 30 दिसंबर के अपने ताजा आदेश में कहा है कि शराब की दुकानों के खुलने व बंद होने का समयआबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

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सचिव आबकारी श्री हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है।
सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।
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