जिला शिक्षाधिकारी ने बीईओ को लिखा पत्र
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। पौड़ी जिला शिक्षाधिकारी (,प्रारंभिक शिक्षा) ने वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अनिवार्य / अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्पों / आवेदन पत्रों का विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाबत निर्देश जारी किये हैं।
सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) पौड़ी गढ़वाल।
समस्त उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
पत्रांक / 0440 स्थाप0/1638-41
विषय:- / स्थानान्तरण / 2023-24 दिनांक 15 मई 2023 उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अनिवार्य / अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्पों / आवेदन पत्रों का विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर सूचना उपलब्ध कराये जानें के सम्बंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18.04.2023 के अनुपालन में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक / प्रा०शि०-दो (02)/595-2022 / 992-1003/ 2023-24 दिनांक 21 अप्रैल 2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक / राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची निदेशालय से प्राप्त हुयी है जो इस कार्यालय के पत्रांक / 0440 स्थाप0 / 1275 / स्था०पात्रता सूची / 2023-24 दिनांक 08 मई 2023 के द्वारा भिन्नता / त्रुटि होने के कारण संशोधन हेतु आपको प्रेषित की गयी, आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, के सम्बंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है –
- सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तथा रिक्ति की सूची विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की गयी है, जिन प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में है, वे अपना विकल्प पत्र पोर्टल विवरण के साथ (10 विकल्पों सहित) सम्बंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के इच्छुक प्र०अ० / स०अ० अपना आवेदन पत्र पोर्टल विवरण के साथ (10 विकल्पों सहित) सम्बंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20.05.2023 तक उपलब्ध करायेंगे।
- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी संवर्गवार सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची (सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर पृथक-पृथक ) तैयार कर Excel Sheet में संकलित कर दिनांक 25.05.2023 को सांय 05:00 बजे तक संलग्न प्रारूप ‘क’, ‘ख’ एवं अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप ‘ग’, ‘घ’ पर श्रेणीवार अलग-अलग तैयार कल Excel Sheet में साफ्ट / हार्ड काफी में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार स्थानान्तरण किया जायेगा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट की परिधि में आने वाले कार्मिक सम्बंधित श्रेणी का स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कराकर सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे प्रमाण पत्र एक्ट के अनुरूप होने पर ही सम्बंधित कार्मिकों को अनिवार्य
स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जायेगी। 3. वेबसाइट पर प्रदर्शित पात्रता सूची एवं रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि हो / पद रिक्त न हो, की स्थिति में सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी तत्काल इस कार्यालय को साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से अवगत करायेगे।
- प्रारम्भिक शिक्षकों के सम्बंध में औपबन्धिक रूप से नियुक्त शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित न किया जाय।
- प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो पूर्व में शिक्षा मित्र अथवा औपबन्धिक सहायक अध्यापक थे, उनकी सेवा की गणना नियमित अध्यापक के रूप में नियुक्त होने की तिथि से की जाय।
अतः उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के आवेदन पत्र दिनांक 25 मई 2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, साथ ही सूचना
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