प्राइमरी शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादले के बाबत जारी हुए नये निर्देश

आवेदन पत्र 30 जून तक निदेशालय को उपलब्ध कराएं

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बनध में निदेशक वंदना गर्ब्याल ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि धारा-27 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के अधिनियम की धारा-17)(क) से आच्छादित संवर्ग परिवर्तन के प्रकरण / आवेदन पत्रों की सूची तय प्रारूप पर तैयार कर समस्त जाती/संलग्नकों सहित सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के माध्यम से 30 जून, 2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएं

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक : प्रा०शि०- दो(02)/ 505-2022/2834/2023-24 दिनांक 16 मई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के संगत प्राविधानों के अनुसार पात्र शिक्षक / कर्मचारियों से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1/120994/2023/xox (2)/E-33080 दिनांक 10-05-2023. शासनादेश दिनांक 10-12-2019 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 13-06-2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 1/120944/2023/2000X(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के प्रस्तर-05 में निम्नवत् निर्देश दिये गये है: (05) शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विभाग द्वारा भविष्य में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(2) (ख) में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त संवर्ग परिवर्तन / संदर्भ से बाहर स्थानान्तरण के कोई भी प्रकरण स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

अत उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 10-05-2023 में प्रदात निर्देशों के अनुपालन में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-27 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के अधिनियम की धारा-17)(क) से आच्छादित संवर्ग परिवर्तन के प्रकरण / आवेदन पत्रों की सूची निम्न प्रारूप पर तैयार कर समस्त जाती/संलग्नकों सहित सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के माध्यम से दिनांक 30 जून, 2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

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